मुजरिम और मुलजिम का मतलब क्या है ? इनमें क्या अंतर है ?

What is The Difference Between Criminal And Accused : - आप में से बहुत कम लोग मुजरिम और मुलजिम में क्या अंतर होता है ? इसके बारे में जानकारी रखते होंगे क्योंकि ये दोनों शब्द अदालती कार्यवाही के दौरान यूज में लिए जाते हैं। लेकिन टीवी शो और मूवीज में इन शब्दों को बहुत बार सुना जाता है। अक्सर मूवीज में अदालत के सीन में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पर बहुत कम लोग मुलजिम का मतलब क्या होता है ? मुजरिम का मतलब क्या होता है ? इसके बारे में जानते है।

तो अगर आपको भी मुजरिम और मुलजिम में क्या अंतर है ? इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको यहां पर इसी से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस ब्लॉग पोस्ट को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर पढ़ें। 

मुजरिम और मुलज़िम में क्या अंतर होता हैं ?


मुजरिम का मतलब क्या होता हैं ? Meaning Of Criminal in Hindi

मुजरिम को अंग्रेजी में Criminal के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही मुजरिम को अलग-अलग नामों जैसे दोषी, गुनहगार और अपराधी के नाम से भी जाना जाता है। 

ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी पक्ष के द्वारा आरोप लगाकर के केस फाइल कर दिया जाता है। फिर उस केस पर अदालती कार्यवाही और पूरी सुनवाई हो जाने के बाद जब व्यक्ति को दोषी या गुनहगार साबित कर दिया जाए तो उसके बाद उसे मुजरिम कहा जाएगा।

आसान शब्दों में मुजरिम का मतलब समझा जाए तो किसी आरोपी को अदालत के द्वारा दोषी करार दे दिया जाता है या उसे किसी अपराध करने के जुर्म में सजा सुना दी जाती हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति को मुजरिम के नाम से जाना जायेगा। 


मुलज़िम का मतलब क्या होता है ? Meaning Of Accused in Hindi 

मुलजिम जिसका अंग्रेजी में मतलब Accused होता हैं जिसे कई अन्य नामों जैसे आरोपी और अभियुक्त के नाम से भी जानते हैं। 

कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी पक्ष के द्वारा आरोप लगा दिया जाता है की इसने यह अपराध किया है । लेकिन जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप या इल्जाम लगाया है उस व्यक्ति का अपराध अदालत में साबित नहीं होता है तो उस स्थिति में वह व्यक्ति मुलजिम कहलायेगा।

आसान शब्दों में मुलजिम शब्द का मतलब समझे तो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी अपराध करने का सिर्फ आरोप लगाया गया है। लेकिन वह आरोप अदालत में अभी तक साबित नहीं हुआ है तो उस स्थिति में वह मुलजिम यानी Accused माना जाएगा। 


मुजरिम और मुलज़िम में क्या अंतर होता हैं ? 

मुजरिम शब्द का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का आरोप अदालत में साबित हो गया हो की यह अपराध इसी व्यक्ति ने किया है तो उस स्थिति में वह गुनहगार, दोषी, अपराधी या मुजरिम कहलाएगा और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया गया है पर अदालत में साबित नहीं होता है या यह कंफर्म नहीं होता है कि इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है तो उस स्थिति में वह आरोपी, अभियुक्त या मुलजिम के नाम से जाना जाएगा। 

तो दोस्तों अभी आप यह जान ही गए होंगे कि मुजरिम और मुलजिम में क्या अंतर होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। 

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