चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर होता है ?

What are the difference among theft, loot and robbery in hindi:- चोरी लूट और डकैती ये तीन ऐसे शब्द है जिनको हम सभी ने सुन रखा है लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि इनके बीच का अंतर जानते हैं। अगर आप भी चोरी लूट और डकैती में क्या अंतर है ? यह नहीं जानते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं ? तो इस लेख को अंत तक पढ़े। इस लेख में हम आपको आसान शब्दों में चोरी लूट और डकैती के बीच का फर्क बताने वाले हैं।

What are the difference among theft, loot and robbery in hindi


चोरी लूट और डकैती में क्या अंतर होता है ?

वैसे तो ज्यादातर लोग चोरी लूट और डकैती को एक समान ही समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बीच में अंतर है और इन तीनों के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अलग-अलग धाराओं तथा सजाओं का प्रावधान है। चलिए हम इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।


चोरी क्या है ? What is Theft in Hindi

किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना इसकी इजाजत के लेना चोरी कहलाता है यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति कि किसी चीज को बिना इसकी इजाजत के लेते हैं तो वह चोरी कहलाएगा, भ्लेहि आपने उस व्यक्ति को डराया या धमकाया ना हो किंतु फिर भी अगर आप उसकी इजाजत के बगैर उसकी चीज लेते हैं तो वह चोरी होगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसके लिए धारा 379 है जिसके लिए सजा का प्रावधान है।


लूट क्या है ? What is Loot in Hindi

जब पांच या पांच से कम लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर उसका सामान लूटा जाता है या लिया जाता है तो इसे लूट कहते हैं। इसके लिए भारतीय दंड संहिता धारा 390 के तहत सजा का प्रावधान है।


डकैती क्या है ? What is Robbery in Hindi

जब पांच या इससे अधिक लोगों के समूह के द्वारा किसी को डरा धमकाकर लूटा जाता है तो इसको डकैती कहते हैं। इसके लिए भारतीय दंड संहिता धारा 391 है जिसके तहत सजा का प्रावधान है।

आपको बता दें की लूट और डकैती में सिर्फ लूटने वाले लोगों की संख्या का फर्क है। अगर लुटेरों की संख्या 5 से कम है तो वह लूट कहलाएगी, वहीं अगर लुटेरों की संख्या 5 से अधिक है तो वह डकैती कहलाएगी।


FAQ

चोरी और डकैती में क्या अंतर होता है ?

जब किसी व्यक्ति की चीज को बिना उसकी मर्जी के लिया जाए तो वह चोरी होगी। वहीं अगर उस चीज को डरा धमकाकर 5 से अधिक लोगों द्वारा लूटा जाए तो वह डकैती कहलाएगी।

चोरी करने पर क्या सजा मिलती है ?

चोरी करने पर 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

डकैती की सजा क्या है ?

डकैती करने पर आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

चोर और डकैत में क्या अंतर होता है ?

चोर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी की इजाजत के बिना उसकी चीज ले ले तथा डकैत वह होते हैं जो की 5 से अधिक लोगों के समूह में किसी को डरा धमकाकर लूटपाट करते हैं।

दोस्तों अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे की चोरी लूट और डकैती में क्या अंतर होता है ? अगर आप ऐसे ही किसी शब्द को लेकर कन्फ्यूजन में है और आपको उनके बीच का अंतर समझ नहीं आ रहा है तो आप इस लेख के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको उसके बारे में भी बता दिया जायेगा। 

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