NSA (रासुका) क्या है ? कब और क्यों लगाया जाता है ?

दोस्तों आज कल आपने NSA शब्द को बहुत बार सुना होगा। अभी पूरे भारत मे कोरोना वायरस की वजह से lockdown चल रहा है। और इस lockdown में जो लोग पुलिस और डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे है, उन पर NSA लगाने की मांग की जा रही है। इस लिए आपने यह नाम जरूर सुना होगा। पर क्या आप जानते है कि NSA क्या होता है ? यह कब और क्यों लगाया जाता है ? NSA लगाने से क्या होता है ? इत्यादि।

Nsa kya hota hai kab aur kyu lgaya jata hai

NSA की Full Form क्या है ?

NSA का full form National Security ACT है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) कहते है।

NSA क्या होता है ?

दोस्तो NSA ( National Security Act ) या रासुका ( राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ) को भारत के सबसे खतरनाक कानूनों में से एक कहा जाता है। क्योंकि इस एक्ट के तहत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता है या जिस पर भी NSA लगाया जाता है, उसे 12 महिनों तक की जेल हो सकती है, और 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भी लिया जा सकता है। इस दौरान उसे जमानत भी नही मिलती है।

बाकी सभी कानूनों से NSA को सबसे खतरनाक इस लिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 22 के अनुच्छेद 1 केे अनुसार जब भी पुलिस किसी नागरिक को गिरफ्तार करती है और उस पर किसी प्रकार का केस लगाया जाता है, तो उसके पास यह अधिकार होता है कि वह अपना वकील कर सकता, जमानत ले सकता है और कोर्ट में वकील उसके लिए केस भी लड़ सकता है। CRPC के सेक्शन 50 के अनुसार भी जब किसी पर कोई दर्ज किया जाता है तो वो अपने लिए वकील कर सकता है, जमानत हासिल कर सकता है और वकील कोर्ट में उसके लिए पैरवी भी कर सकता है।

लेकिन जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी NSA के तहत होती है तो उसके ये सारे अधिकार छीन लिए जाते है। उसे वकील करने का अधिकार नही होता है। ना ही उसे जमानत मिलती है। यानी की जिस भी व्यक्ति पर यह कानून लगाया जाता है उसे कम से कम 12 महीने जेल में रहना ही पड़ता है। उसे जमानत नही मिलती है।

इसके अलावा जिस पर यह एक्ट लगाया जाता है उसे सूचना का अधिकार भी प्राप्त नही होता है। इस लिए अगर प्रशासन चाहे तो सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ जितने भी सबूत है, उन्हें  किसी को दिखाने की जरूरत नही होती है। प्रशासन उन्हें प्राइवेट रख सकता है।


NSA (National Security Act) कब और क्यों लगाया जाता है ?

रासुका या NSA उस समय लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे देश के डॉक्टर्स और सुरक्षाकर्मी कोरोना covid 19 को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे है, पर कुछ लोग इनके काम मे बाधा डाल रहे है, जो की देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन लोगो पर NSA लगाने की मांग की जा रही है।

इस जानकारी को वीडियो में देखने के लिए नीचे वीडियो पर क्लिक करे 👇👇👇




NSA किसके द्वारा लगाया जाता है ?

National Security Act केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिलाधिकारी इनमें से कोई भी लगा सकता है।

NSA की शुरूवात कब हुई ?

इस कानून की शुरुवात सबसे पहले 23 सितम्बर 1980 को हुई थी। यह इंदिरा गांधी सरकार के समय शुरू हुआ था।

NSA का मतलब हिंदी में क्या होता है ?

NSA का मतलब हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है। इसको हिंदी में रासुका भी कहा जाता है।

रासुका क्या होता है ?

NSA यानी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को ही रासुका कहा जाता है। यह एक ऐसा कानून है जो की देशद्रोह करने पर लगाया जाता है।

क्या NSA का आरोप लगने पर जमानत मिल सकती है ?

नही, NSA लगने के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिलती है।


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अंतिम शब्द

तो मित्रों आज इस लेख में आपने जाना कि NSA (National Security Act) या रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) क्या होता है ? यह एक्ट कब और क्यों लगाया जाता है ? उम्मीद करते है कि आपको यह जानकारी पसन्द आयी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आने दोस्तो के साथ भी जरूर शेयर करे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते है।

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